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जन्म प्रमाणपत्र

जन्‍म प्रमाणपत्र बहुत ही महत्‍वपूर्ण पहचान का दस्‍तावेज है | इसके होने से कोई भी भारत सरकार द्वारा  नागरिकों को प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जन्‍म प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना अनिवार्य हो जाता है चूंकि यह सभी प्रयोजनों के लिए किसी के जन्‍म की तारीख और तथ्‍य को प्रमाणित करता है, जैसे मत देने का अधिकार , स्‍कूलों और सरकारी सेवाओं में दाखिला, कानूनी रूप से अनुमत आयु के विवाह करने का दावा करना, वंशगत और सम्‍पत्ति के अधिकारों का निपटान | संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में जन्‍म प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने के लिए ब्‍यौरेवार प्रक्रिया जानने हेतु मेनु से राज्‍य/ संघ राज्‍य क्षेत्र चुनें और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान के दस्‍तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट प्राप्त करें |

कानूनी ढांचा

भारत में कानून के अधीन यह अनिवार्य  है (जन्‍म और मृत्‍यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार) कि प्रत्‍येक जन्‍म/मृत प्रसव का पंजीकरण संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकार में होने के 21 दिन अंदर किया जाए। तदनुसार सरकार ने केन्‍द्र में यहा पंजीयक के पास पंजीकरण के लिए और राज्‍यों में मुख्‍य पंजीयक, और गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा एवं नगर में परिसर में पंजीकरण के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्‍यवस्‍था की है।

आप को क्‍या करने की आवश्‍यकता है?

जन्‍म प्रमाणप पत्र हेतु आवेदन करने के लिए आप पहले जन्‍म का पंजीकरण करें। पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर जन्‍म होने के 21 दिन के भीतर संबंधित स्‍थानीय प्राधिकारी के पास जन्‍म का पंजीकरण किया जाना है। संबंधित अस्‍पताल के वास्‍तविक रिकार्ड का सत्‍यापन करने के बाद जन्‍म प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।यदि इसके होने के निर्धारित समय के भीतर जन्‍म पंजीकृत नहीं किया गया है तो राजस्‍व प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से पुलिस द्वारा विधिवत सत्‍यापन करने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

पर जाएँ: http://edistrict.uk.gov.in/

चंपावत सीएससी और ई-जिला तहसील केंद्र

चंपावत
स्थान : चंपावत | शहर : चंपावत | पिन कोड : 262523
ईमेल : edmchampawat[at]gmail[dot]com